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मनीष सिसोदिया को नहीं मिली कोर्ट से राहत, 18 अप्रैल तक फिर बढ़ी न्यायिक हिरासत


नई दिल्ली। आबकारी घोटाले से‌ जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक बार फिर झटका दिया है। अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए उनकी न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ा दी है।

 

मुझे हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा: मनीष सिसोदिया

आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में पिछली सुनवाई तीन अप्रैल को हुई थी। तब राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई छह अप्रैल तक के लिए टाल दी थी।

याचिका पर सुनवाई के दौरान सिसोदिया की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा था कि उनके मुवक्किल को हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

अधिवक्ता ने कहा कि मनी लांड्रिंग मामले में उनके मुवक्किल के खिलाफ जांच पहले ही पूरी हो चुकी है और उनके द्वारा जांच में बाधा डालने या सुबूत नष्ट करने की कोई संभावना नहीं है। सिसोदिया फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं।

शुक्रवार को सामने आया था सिसोदिया का जेल से लिखा लेटर

शुक्रवार को आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया का एक लेटर जारी किया था, जो उन्होंने कोर्ट से लिखा था। यह चिट्ठी उन्होंने अपने विधानसभा के क्षेत्रवासियों के नाम लिखी थी।

इस भावुक खत में सिसोदिया ने अपने क्षेत्रवासियों को जल्द बाहर मिलने की बात लिखी थी। इसके साथ ही उन्होंने लोगों का धन्यवाद दिया था कि उनकी अनुपस्थिति में लोगों ने पत्नी सीमा का बहुत खयाल रखा।