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ममता को लगी चोट की जांच CBI से करवाने की मांग सुनने से SC ने मना किया,


नई दिल्लीः पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ हुई दुर्घटना की CBI जांच की मांग सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है. कोर्ट ने आज याचिकाकर्ता से कलकत्ता हाई कोर्ट जाने को कहा. याचिका में कहा गया था कि यह पूरा मामला संदिग्ध है. इसमें चुनाव प्रचार के दौरान बड़े नेताओं की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं. इसलिए, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर 3 वकीलों- शुभम अवस्थी, आकाश शर्मा और सप्त ऋषि मिश्रा ने याचिका दाखिल की थी. सुनवाई की शुरुआत में ही 3 जजों की बेंच की अध्यक्षता कर रहे चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े ने मामला सुनने से मना कर दिया. उन्होंने कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट ऐसी मांग को सुनने में सक्षम है. यह याचिका वहां दाखिल होनी चाहिए थी.

याचिकाकर्ताओं की तरफ पैरवी कर रहे वकील विवेक नारायण शर्मा ने कहा कि मामले को तुरंत सुने जाने की ज़रूरत है क्योंकि अभी चुनाव चल रहे हैं. यह मसला चुनाव के संचालन से ज्यादा है. शर्मा ने कहा कि यह पूरा मामला संदिग्ध है. 10 मार्च को इसे हमला बताया गया, फिर दुर्घटना और अब ममता आराम से पैर हिलाती हुई देखी जा सकती हैं. चीफ जस्टिस ने सुनवाई से इनकार करते हुए कहा, “यह बातें हमारे सामने मत रखिए. आप हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कीजिए.”