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मरकज में नजाम को लेकर केंद्र सरकार का दिल्‍ली हाई कोर्ट में यू-टर्न


नई दिल्‍ली: रमजान के दौरान दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में लोगों को नमाज के लिए अनुमति देने के एक दिन बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में यू-टर्न लिया है। केंद्र ने कोर्ट को बताया कि राजधानी में नए आपदा प्रबंधन नियमों के तहत सभी धार्मिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

इस मामले में दक्षिणी दिल्ली के निजामुद्दीन में मस्जिद बंगली वली शामिल है, जो पिछले साल मार्च से बंद है, जब भारत में तब से कोरोनोवायरस के एक मामले में तब्लीगी जमात संप्रदाय के एक मामले को दर्ज किया गया था।

इस मामले में दक्षिणी दिल्ली के निजामुद्दीन में मस्जिद बंगली वली शामिल है, जिसको पिछले साल मार्च से बंद कर दिया गया था, जब भारत में तब से कोरोना वायरस के मामलों में तब्लीगी जमात पर मामला दर्ज किया गया था। उच्च न्यायालय दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें अनुरोध किया गया है कि प्रतिबंधों को मरकज़ के अंदर लोगों को प्रार्थना करने की अनुमति देने में ढील दी जाए।

सोमवार को अदालत ने केंद्र के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी कि पुलिस द्वारा सत्यापित 200 लोगों की सूची से एक बार में केवल 20 लोगों को नमाज के लिए परिसर में प्रवेश करने की अनुमति दी जा सकती है।