सुप्रीम कोर्ट ने 15 जून को होने जा रही महापंचायत पर रोक की याचिका पर विचार से किया इनकार करते हुए याचिकाकर्ता से कहा था कि कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य की जिम्मेदारी है।आप यहां क्यों आए हैं, हाईकोर्ट जाइये। हाई कोर्ट भी सुनवाई में समर्थ है। इसके बाद याचिकाकर्ता की तरफ से हाईकोर्ट का रुख किया गया है।
बताते चलें कि उत्तरकाशी के पुरोला में मुस्लिम व्यापारियों की दुकानें खाली कराने के लिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने महापंचायत बुलाई है। हालांकि, जिला प्रशासन ने अभी तक इसकी अनुमति नहीं दी है।
26 मई को मुस्लिम युवक को पुरोला क्षेत्र की एक नाबालिग को भगाने के प्रयास में गिरफ्तार किए जाने के बाद से स्थानीय लोग, व्यापारी और हिंदू संगठन मुस्लिमों से दुकानें खाली कराने की मांग को लेकर आंदोलित हैं।