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महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को SC से राहत नहीं


  • सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह अनिल देशमुख को राहत नहीं दी है. उनकी ओर से दाखिल अर्जी पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय अब 3 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई में गिरफ्तारी पर रोक लगाने के मसले पर सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट पीएमएलए की वैधता को चुनौती देने वाली दूसरी याचिकाओं के साथ इस पर 3 अगस्त को सुनवाई करेगा. विदेश से पैसों के अवैध लेन-देन की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने देशमुख को पूछताछ के लिए समन भेजा है. देशमुख ने गिरफ्तारी का अंदेशा जताते हुए सुप्रीम कोर्ट से राहत की मांग की थी. गौरतलब है कि गुरुवार को ही सीबीआई ने अनिल देशमुख के आठ शहरों में दर्जन भर ठिकानों पर छापेमारी की थी.

सीबीआई ने जारी किया है समन
देशमुख पर मुंबई के कई ऑर्केस्ट्रा बार से जबरन वसूली करने के आरोप हैं. साथ ही यह भी आरोप लगे हैं कि मुंबई पुलिस के बर्खास्त अधिकारी साचिन वाजे ने देशमुख के ही निर्देशों पर 4.7 करोड़ रुपये की वसूली की थी. ये पैसे उनके बेटे के नागपुर स्थित एक शिक्षण ट्रस्ट के पास पहुंचे. कहा जा रहा है कि इस लेनदेन में दो हवाला ऑपरेटर भी शामिल थे रकम को डोनेशन के तौर पर दिखाया गया था. देशमुख इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं उनके दो बेटे ऋषिकेश सलिल ट्रस्टी हैं.