नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को उनके पिता मुख्तार अंसारी की याद में 10 अप्रैल को होने वाले ‘फातिहा’ समारोह में भाग लेने की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि अब्बास अंसारी को पर्याप्त सुरक्षा के साथ पुलिस हिरासत में कासगंज जेल से उनके गृहनगर गाजीपुर ले जाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि अब्बास अंसारी को 13 अप्रैल तक कासगंज जेल वापस लाया जाए।
बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की 28 मार्च को तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान मुख्तार की मौत हो गई थी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मुख्तार की मौत का कारण हार्ट अटैक आया था। हालांकि, परिजनों का आरोप है कि जेल में मुख्तार को स्लो प्वॉइजन दिया गया था, जो मौत का कारण बना।
मुख्तार के ‘फातिहा’ समारोह में शामिल होंगे अब्बास
जेल में बंद अब्बास अंसारी ने पिता मुख्तार अंसारी की कब्र पर फातिहा पढ़ने की इजाजत मांगी थी। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने ये मामला उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को उनके पिता मुख्तार अंसारी की याद में 10 अप्रैल को होने वाले ‘फातिहा’ समारोह में भाग लेने की अनुमति दे दी है।