गवाह के तौर पर तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष का नाम शामिल है। दरअसल 2013 में ममता के खिलाफ दिए बयान की वजह से कुणाल को गवाह बनाया गया है। कुणाल ने कहा था कि सारधा चिटफंड घोटाले का पैसा ममता बनर्जी के पास गया है।
ईडी को कड़ी कार्रवाई करने पर रोक
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे व तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को कोयला के अवैध खनन व तस्करी मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। न्यायालय ने सोमवार को अभिषेक की याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि तृणमूल महासचिव विदेश यात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वे विदेश जा सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को ही जब ईडी ने तलब किया था तो उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल नेता के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। यही नहीं ममता के सांसद भतीजे ने इलाज के लिए विदेश जाने की सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी थी। वह अपने इलाज के लिए दुबई जाना चाहते है। उनके अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें विदेश जाने की अनुमति दे दी।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया था कि वे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रूजिरा को दिल्ली नहीं बल्कि कोलकाता में ही पूछताछ करें। क्योंकि ईडी ने दोनों को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया था। हालांकि, कोर्ट ने आगे यह भी कहा था कि पूछताछ के दौरान स्टेट मशीनरी का किसी भी तरह से दुरुपयोग न हो। अगर ऐसा हुआ, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।