सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब प्रशासन को आदेश दे दिया है कि बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस को सौंप दिया जाए. इसके बाद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी द्वारा पंजाब की मोहाली कोर्ट में स्वास्थ्य का हवाला देते हुए मेडिकल बोर्ड बनाने की याचिका डाली गई थी. जिसे मोहाली कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है. इतना ही नहीं मोहाली कोर्ट ने रोपड़ जेल अथॉरिटीज को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक ही कार्यवाही करने का निर्देश दिया है. साथ ही 12 अप्रैल को होने वाली पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कराने के लिए कहा है. कुल मिलाकर यूपी की जेलों से बचने के लिए मुख्तार अंसारी के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है. अब उसे यूपी लाने की सारी अड़चनें खत्म हो गई हैं.
इधर बाहुबली मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से मोहाली लाने वाली एम्बुलेंस, यूपी के बाराबंकी जिले की निकली है. मामला संज्ञान में आने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है. एम्बुलेंस का पंजीकरण फर्जी निकला है. एम्बुलेंस नंबर UP 41 AT 7171 का आरटीओ रजिस्ट्रेशन साल 2017 में ही खत्म हो गया था. ये एम्बुलेंस श्याम संस हॉस्पिटल, डॉ अलका राय, रफ़ी नगर, बाराबंकी के पते पर रजिस्टर्ड है. लेकिन इस नाम का कोई अस्पताल अथवा उक्त महिला डॉक्टर अभी तक नहीं मिली है. पुलिस रफी नगर पते पर लगातार ढूंढ रही है. लेकिन अभी तक उक्त महिला यानी डॉ. अलका राय और अस्पताल का पता नही चल सका है.
बिना रिन्यूअल संचालित एम्बुलेंस से मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश किए जाने पर आरटीओ कार्यालय में हड़कंप मचा हुआ है. वहीं बाराबंकी के जिलाधिकारी आदर्श ने बताया कि एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन 2017 में ही खत्म हो चुका है. इस मामले मे संबंधित विभाग द्वारा जानकारी कर कार्रवाई की जा रही है. एआरटीओ पंकज सिंह ने उक्त पते पर नोटिस भेजी है. लेकिन पते का कोई पता ही नहीं चल सका है. जिस पते पर एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन है. उस इलाके में पुलिस लगातार छानबीन कर रही है, लेकिन डॉ. अलका राय और श्याम संस हॉस्पिटल का अभी तक पता नही चल सका है.
मुख्तार अंसारी के लिए इस्तेमाल की जा रही एंबुलेंस का मामला फर्जी प्रतीत होने पर, पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद के आदेश पर, नगर कोतवाली में देर रात डॉ. अलका राय व अन्य पर धारा 420, 419, 467, 468 समेत कई धाराओं में नगर कोतवाली में केस दर्ज कर लिया गया है.