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यूनिफार्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी में हरियाणा सरकार


उत्तराखंड की तर्ज पर हरियाणा में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) लागू हो सकता है। हरियाणा सरकार यूनिफार्म सिविल कोड पर अध्ययन कर रही है। जिन-जिन प्रदेशों में लागू किया गया है या फिर जिन प्रदेशों में लागू करने की योजना है सरकार उनसे भी सुझाव ले रही है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हम यूनिफार्म सिविल कोड पर अध्ययन करा रहे हैं। अध्ययन करने के बाद सरकार इस पर फैसला करेगी।बता दें कि गोवा में पुर्तगाल सरकार के समय से ही यूनिफार्म सिविल कोड लागू किया गया था। वर्ष 1961 में गोवा सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ ही बनी थी। अब गुजरात और मध्यप्रदेश में सरकार यूनिफार्म सिविल कोड लागू करने की पूरी तैयारी में है। इसके लिए कमेटी गठित की गई हैं। हालांकि, उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू भी किया जा चुका है।यूनिफॉर्म सिविल कोड  सभी धार्मिक समुदाय पर लागू होने के लिए ‘एक देश एक नियम’ का आह्वान करता है। फिर चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, समुदाय से संबंधित क्यों न हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड  का मतलब है शादी, तलाक और जमीन जायदाद के हिस्से में सभी धर्मों के लिए केवल एक ही कानून लागू होना।यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से सभी समुदाय के लोगों को एक समान अधिकार दिए जाएंगे। समान नागरिक संहिता लागू होने से भारत की महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा। कुछ समुदाय के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार सीमित हैं। ऐसे में यदियूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो महिलाओं को भी समान अधिकार लेने का लाभ मिलेगा। महिलाओं का अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार और गोद लेने से संबंधी सभी मामलों में एक सामान नियम लागू होंगे।