Latest News नयी दिल्ली राष्ट्रीय

राजद्रोह कानून को लेकर अब 10 मई को होगी सुनवाई, केंद्र सरकार ने कहा- गाइडलाइन जरूरी


नई दिल्ली, । भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की धारा 124ए के तहत राजद्रोह पर दंड के प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि राजद्रोह कानून खत्म करने की नहीं इस पर दिशा-निर्देशों की जरूरत है। अटॉर्नी जनरल ने कहा, ‘कानून के तहत क्या अनुमति है, क्या अस्वीकार्य है और क्या राजद्रोह के तहत आ सकता है, यह देखने की जरूरत है।’

नवाई स्थगित करने का अनुरोध

वहीं, सालिसिटर जनरल ने कहा कि देशद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहिए। उन्होंने कहा कि राजद्रोह कानून पर मसौदा प्रतिक्रिया वकीलों द्वारा तैयार की गई है। उन्होंने सरकार को अपना जवाब दाखिल करने की अनुमति देने के लिए अदालत से सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया। केंद्र सरकार की अर्जी पर अब 10 मई को इस मामले में फिर सुनवाई होगी।