- जयपुर, । राजस्थान हाईकोर्ट में लीव इन रिलेशनशिप का मामला गरमाया हुआ है। दरअसल 21 वर्षीय प्रेमिका के साथ लीव इन में रह रहे 19 साल के युवक को राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश पंकज भंडारी की एकलपीठ ने सुरक्षा दिलाने से इनकार कर दिया है और कहा है कि याचिकाकर्ता युवक की उम्र महज 19 साल है।
ऐसे में वह न्यूनतम वैवाहिक उम्र भी पूरी नहीं कर रहा है। इसलिए वे लीव इन रिलेशनशिप में भी नहीं रह सकते हैं। युवती मीनाक्षी और उसके प्रेमी तरुण ने याचिका दायर कर हाईकोर्ट को बताया कि वे लीव इन रिलेशनशिप में रहते हैं।
उन्हें अपने परिजनों से जान का खतरा है। इसलिए उन्हें पुलिस सुरक्षा दिलाई जाए। जिसका विरोध करते हुए सरकार का कहना था कि समाज में अभी लीव इन रिलेशनशिप को मान्यता नहीं है। याचिकाकर्ता युवती भले ही वैधानिक रूप से शादी की उम्र पूरी कर चुकी है, लेकिन युवक अभी 19 साल का ही है।