वाराणसी

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियमके तहत नियमित वितरण आज से


उचित दर दुकानों पर खाद्यान्न वितरण की अवधि प्रात: छह बजे से लेकर रात्रि नौ तक रहेगी

जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि  माह मई, २०२१ में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत होने वाले नियमित वितरण पांच से १४ मई तक कराया जायेगा एवं वितरण की अंतिम तिथि को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न न प्राप्त कर सकने वाले उपभोक्ताओं को मोबाइल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न वितरित कराया जायेगा। उन्होंने बताया कि वितरण के दौरान प्रत्येक उचित दर विके्रता द्वारा अपनी दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग हेतु दो-दो गज की दुरी पर गोल घेराध्मार्क चिन्ह बनायेगा, सेनीटाईजर-साबुन-पानी रखवाया जायेगा और हस्तप्रक्षालन के उपरांत ही ई0.पॉस मशीन का प्रयोग करेगा। प्रत्येक उचित दर विके्रतागण द्वारा अपनी-अपनी दुकान पर वितरण के लिए लाभार्थियों का रोस्टर चस्पा करेगा एवं ऐसे उचित दर विक्रेतागण जिनकी दुकान पर खाद्यान्न की आपूर्ति नही हो पायी हैं वे विक्रेतागण अपने-अपने क्षेत्रीय खाद्य कार्यालय विपणन गोदाम से खाद्यान्न आपूर्ति की तिथि सुनिश्चित कर ले और उसी सूचना के आधार पर खाद्यान्न वितरण की तिथि अंकित कर सूचनापट्ट पर खाद्यान्न वितरण की तिथि की सूचना चस्पा करना सुनिश्चित करेंगे ताकि अनावश्यक भीड इक_ी न होने पाये। उन्होंने यह भी बताया है कि दिनांक तीन मई को आयोजित वीडियों कांफ्रेसिंग में आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, लखनऊ द्वारा निर्देशित किया गया हैं कि अग्रिम आदेश तक उचित दर दुकानों पर खाद्यान्न वितरण की अवधि प्रात: छह बजे से लेकर रात्रि नौ तक रहेगीए के अनुपालन में समस्त उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता हैं कि वितरण अवधि में प्रतिदिन उचित दर दुकानों पर खाद्यान्न वितरण प्रात: छह बजे लेकर रात्रि नौ तक होगा। इसके साथ ही समस्त उचित दर विके्रताओं को सूचित किया जाता हैं वितरण अवधि में प्रतिदिन प्रात: छह बजे लेकर रात्रि नौ तक अपनी दुकानें खुली रखें और कार्डधारकों के आने पर नियमानुसार वितरण करना सुनिश्चित करें।