लखीमपुर से सांसद केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को लखीमपुर खीरी के तिकुनियां कांड के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बीती दस फरवरी को जमानत दे दी थी। जमानत आदेश में लिपकीय त्रुटि के कारण आशीष मिश्रा की रिहाई नहीं हो सकी थी। इसके बाद आशीष मिश्रा के वकीलों ने शुक्रवार को जमानत आदेश में संशोधन की अर्जी दाखिल की थी।
सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने संशोधित जमानत आदेश जारी किया है। जिसको लेकर आशीष मिश्रा के वकील लखीमपुर खीरी रवाना हो गए हैं। लखीमपुर खीरी जेल प्रशासन को रिहाई आदेश मिलते ही आज ही मोनू की रिहाई हो जाएगी। मोनू के जमानत के आदेश में लिपकीय त्रुटि के कारण दो धाराएं शामिल नहीं हो सकी थीं। अब संशोधित आदेश जारी होने के बाद मंत्री पुत्र की चार महीने बाद जेल से रिहाई होगी।