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लग्जरी कार से 2 लोगों को कुचलने वाले नाबालिग आरोपी को मिली जमानत; कोर्ट ने रखी ये 6 शर्तें


पुणे। जुवेनाइल बोर्ड ने पुणे में हाल ही में हुई एक कार दुर्घटना में शामिल आरोपी को जमानत दे दी है। यह जानकारी किशोर आरोपी के वकील प्रशांत पाटिल ने दी है। इस कार हादसे में 2 बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई थी। स्पोर्ट्स पोर्श कार चला रहे 17 वर्षीय को नाबालिग आरोपी को न्यायालय ने कुछ शर्तों के अधीन जमानत दी है।

 

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अदालत ने अपराध को इतना ‘गंभीर’ नहीं पाया कि जमानत देने से इनकार किया जा सके। नाबालिग की हिरासत के 14 घंटे के भीतर आए अदालत के आदेश के अनुसार, उसकी रिहाई पर कई शर्तें लगाई गईं जो ये है-

  • 15 दिनों तक यातायात पुलिस के साथ काम करना।
  • मनोवैज्ञानिक से ट्रीटमेंट कराना।
  • ‘सड़क दुर्घटनाओं के प्रभाव और उनके समाधान’ पर 300 शब्दों का निबंध लिखना।
  • नशा मुक्ति केंद्र जाकर शराब छुड़ाना।
  • यातायात नियमों का अध्ययन कर जुवेनाइल बोर्ड के सामने उसको पेश करना।
  • भविष्य में दुर्घटना के शिकार लोगों की सहायता करना, अगर वह किसी दुर्घटना का गवाह बनता है।

रविवार को हुआ था हादसा

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि रविवार की सुबह पुणे के कल्याणी नगर के पास एक लग्जरी कार और मोटरसाइकिल की टक्कर में एक युवती समेत दो लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान अनीस अवधिया और अश्विनी कोस्टा के रूप में हुई है। यह दुखद घटना सुबह करीब 3:15 बजे हुई। बताया जा रहा है कि कार का ड्राइवर नाबालिग है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

पुणे सिटी पुलिस के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस विजय कुमार मगर ने पुष्टि की है कि नाबालिग को पकड़ लिया गया है और उसके पिता और उसे शराब परोसने वाले बार के मालिक पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच जारी है।

इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला

डीसीपी मगर ने कहा कि हम आरोपी की उम्र का पता लगाने के लिए उसके प्रमाण पत्रों की भी जांच कर रहे हैं, क्योंकि वह नाबालिग होने का दावा कर रहा है। डीसीपी ने बताया कि पुलिस ने नाबालिग पर आईपीसी की धारा 304ए, 279, 337, 338 और 427 के साथ-साथ महाराष्ट्र मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत लापरवाही से गाड़ी चलाने और जान या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालकर नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है।