नई दिल्ली। पूर्व रेल मंत्री लालू यादव के परिवार के साथ लेन-देन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ समन के चरण में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच को रोकने से दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया।
‘ईडी की जांच प्रक्रिया बीच में नहीं दबा सकते’
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईसीआईआर की प्रति मांगने वाले याचिकाकर्ता अमित कात्याल को राहत देने से इनकार करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि याची मनी लॉन्ड्रिंग के तहत समन जारी करने के स्तर पर ईडी की जांच प्रक्रिया को दबा नहीं सकता है।
नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में कृष समूह की कंपनियाें के मालिक अमित कात्याल को नामित नहीं किया गया है। अमित ने ईडी द्वारा की गई ईसीआईआर और जारी समन को रद्द करने की मांग की थी।
साथ ही ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आगे की जांच करने सहित उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से रोकने का निर्देश देने की मांग की थी।
अमित ने जताई ये आशंका
अमित कात्याल ने कहा कि उन्हें आशंका है कि उनके परिसरों पर ईडी द्वारा हाल ही में की गई छापेमारी के मद्देनजर यदि वह जांच में शामिल हुए ईडी द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है।
वहीं, कात्याल की याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि ईसीआईआर में ईडी की जांच अभी भी जारी है और कात्याल को केवल मामले के संबंध में पेश होने और कुछ दस्तावेज जमा करने के लिए बुलाया गया है।