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वोडाफोन आइडिया को झटका, SC ने AGR कैल्कुलेशन में सुधार की याचिका खारिज की


  • सुप्रीम कोर्ट ने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) कैल्कुलेशन में सुधार को लेकर टेलिकॉम कंपनियों की याचिका को खारिज कर दिया है। इससे भारी कर्ज में डूबी वोडाफोन आइडिया को गहरा झटका लगा है। कंपनी ने कहा था कि अगर एजीआर बकाए में कैल्कुलेशन की गड़बड़ी को सही नहीं किया गया तो उसके लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। कंपनी पर 1.8 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है जबकि कैश बैलेंस मात्र 350 करोड़ रुपए है।

वोडाफोन आइडिया ने चौथी तिमाही के रिजल्ट की घोषणा के दौरान कहा था कि उसे सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद है। इससे उसका एजीआर बकाया करीब आधा रह जाएगा। कंपनी के खुद के एसेसमेंट के मुताबिक उस पर 21,533 करोड़ रुपए का एजीआर बकाया है। इसी तरह एयरटेल के मुताबिक उस पर 13,003 करोड़ और टीटीसीएल पर 2,197 करोड़ रुपए बकाया है लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्युनिकेशन (DoT) के मुताबिक इन कंपनियों पर कहीं ज्यादा बकाया है।