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‘शाम 4 चार बजे के बाद तीस हजारी कोर्ट में होता है बंदरों का कब्जा’: दिल्ली HC


नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में बंदरों व कुत्तों के बढ़ते आतंक को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने शुक्रवार को सभी बंदरों को असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश मनमोहन व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि आवारा जानवरों को शहर पर कब्जा करने नहीं दिया जा सकता।

अदालत ने दिल्ली के मुख्य सचिव को चार नवंबर को समस्या से निपटने के लिए एक तंत्र बनाने को एक बैठक बुलाने का भी निर्देश देते हुए कहा कि इसमें नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी), दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), दिल्ली छावनी बोर्ड और वन विभाग के प्रमुखों को शामिल रहें।

पीठ ने कहा कि बैठक में दिल्ली के पशु कल्याण बोर्ड के सचिव, दिल्ली सरकार के पशुपालन विभाग, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई), याचिकाकर्ताओं के वकील राहुल बजाज और अमर जैन और कार्यकर्ता गौरी मौलेखी को भी शामिल होना चाहिए।