नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी की ओर से दोबारा दिल्ली से राज्यसभा पहुंचे संजय सिंह इस पूरे बजट सत्र में राज्यसभा सांसद की शपथ नहीं ले पाएंगे। इसका कारण संजय सिंह का जेल जाना नहीं है, बल्कि इसके पीछे राज्यसभा के नियम हैं।
राज्यसभा सचिवालय के सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि 8 और 9 फरवरी जिस दिन कोर्ट ने संजय सिंह को जेल से संसद जाकर शपथ लेने की अनुमति दी है उस दिन वह शपथ नहीं ले पाएंगे। सूत्रों के अनुसार संजय सिंह की शपथ से पहले कुछ काम पेंडिंग हैं उनका खत्म होना जरूरी है।
अगस्त 2023 से राज्यसभा से निलंबित हैं संजय सिंह
सूत्रों के अनुसार, 11 अगस्त 2023 को राज्यसभा से एक आदेश पास हुआ था कि संजय सिंह उच्च सदन से तब तक निलंबित रहेंगे जब तक विशेषाधिकार हनन समिति कोई रिपोर्ट सदन को न दें और सदन उस पर कोई कार्यवाही न करे।
समिति की अब तक नहीं हुई एक भी बैठक
विशेषाधिकार समिति ने अब तक अपनी रिपोर्ट राज्यसभा को नहीं सौंपी है। कहा तो ये भी जा रहा है कि अभी तक इस मसले पर कोई बैठक ही नहीं हुई है। एक बार जब समिति अपनी रिपोर्ट राज्यसभा में पेश कर देगी तब उच्च सदन संजय सिंह के निलंबन पर फैसला करेगी।
अगर राज्यसभा रिपोर्ट देखकर संजय सिंह के निलंबन को रद्द कर देती है तो आप नेता को शपथ लेने के लिए समन भेजा जाएगा।
अब तक नहीं भेजा गया है कोई भी समन
हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि अब तक संजय सिंह को कोई समन नहीं भेजा गया है और न ही निकट भविष्य में ऐसी कोई संभावना है। ऐसे में संजय सिंह का शपथ लेना बजट सत्र में मुश्किल ही लग रहा है।