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सरकार ने अवैध रूप से वायरलेस जैमर बेचने के खिलाफ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को चेतावनी दी


नई दिल्ली, । भारत सरकार ने सोमवार को वायरलेस जैमर और बूस्टर/रिपीटर्स के उचित उपयोग पर आम जनता को निर्देश देने के साथ-साथ अवैध रूप से वायरलेस जैमर बेचने के खिलाफ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को चेतावनी दी है। दूरसंचार विभाग (DoT) ने कहा कि सेलुलर सिग्नल जैमर (cellular signal jammers),GPS blocker या अन्य सिग्नल जाम करने वाले उपकरण आम तौर पर अवैध हैं। सरकार इसके उपयोग के लिए विशेष रूप से अनुमति देती है। लेकिन इन उपकरणों की खुली ऑनलाइन बिक्री से चिंतित, विभाग ने सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वायरलेस जैमर की बिक्री के लिए चेतावनी दे दी है।

DOT के अनुसार निजी क्षेत्र (private sector) के संगठन या व्यक्ति भारत में जैमर की खरीद और उपयोग नहीं कर सकते हैं। यह भी कहा गया है कि दिशानिर्देशों के तहत अनुमति के अलावा, भारत में सिग्नल जैमिंग उपकरणों का विज्ञापन, बिक्री, वितरण और आयात अवैध है।

सिग्नल बूस्टर/रिपीटर के संबंध में, विभाग ने कहा कि लाइसेंस प्राप्त दूरसंचार सेवा कंपनी के अलावा किसी भी व्यक्ति द्वारा मोबाइल सिग्नल रिपीटर/बूस्टर को रखना, बेचना और/या उपयोग करना गैरकानूनी है।