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सिप्पी सिद्धू हत्या मामले में SC के दो जजों का सुनवाई से इनकार, अब अन्य बेंच के समक्ष पेश होगा मामला


नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्तर के शूटर और वकील सुखमनप्रीत सिंह उर्फ सिप्पी सिद्धू की हत्या के मामले में एक हत्यारोपित के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की खंडपीठ ने सुनवाई से इनकार कर दिया। खंडपीठ ने सुनवाई से बचते हुए कहा कि आरोपित महिला एक पूर्व जज की बेटी है। ध्यान रहे कि निशानेबाज सिप्पी की हत्या 2015 में चंडीगढ़ में हुई थी।

 

मामला अन्य बेंच के समक्ष होगा पेश

जस्टिस दिपांकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने मंगलवार को कहा कि वह इस आरोपित की याचिका की सुनवाई नहीं कर सकते क्योंकि वह एक पूर्व जज की बेटी है। उन्होंने कहा कि इस मामले को एक ऐसी बेंच को सौंपा जाए जिसमें हम दोनों जज नहीं हों। इस मामले को एक अन्य बेंच के समक्ष अगले हफ्ते पेश किया जाएगा।

क्या है पूरा मामला?

याचिकाकर्ता कल्याणी सिंह की ओर से पेश वकील सिद्धार्थ दवे ने कहा कि वह पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के 25 अप्रैल के आदेश को चुनौती दे रहे हैं जिसमें चंडीगढ़ पुलिस की ओर से गवाहों के दर्ज बयानों को उन्हें सौंपने की मांग को खारिज कर दिया गया था।

शुरुआत में इस केस की जांच चंडीगढ़ पुलिस ने की थी जिसे बाद में सीबीआइ को सौंप दिया गया था। सीबीआइ ने ही कल्याणी सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए हैं। इस महीने की शुरुआत में कल्याणी सिंह के खिलाफ आरोप दायर किए गए थे, जो कि सितंबर, 2022 से जमानत पर बाहर हैं। कल्याणी पर हत्या, आपराधिक साजिश और सुबूत नष्ट करने के आरोप लगाए गए हैं। सीबीआइ ने कल्याणी सिंह को 15 जून, 2022 को गिरफ्तार किया था जब उसके सिप्पी सिद्धू से प्रेम संबंध टूटने के ठोस साक्ष्य मिले थे।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने 2016 में दर्ज की थी FIR

उल्लेखनीय है कि सिद्धू पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के एक पूर्व जज का पोता था और एक प्रख्यात वकील का बेटा था जिसे 20 सितंबर, 2015 को गोली मार दी गई थी। उसका शव अगली सुबह चंडीगढ़ के सेक्टर 27 स्थित घर में मिला था। चंडीगढ़ प्रशासन के आग्रह पर केंद्रीय जांच एजेंसी ने वकील सिप्पी सिद्धू की हत्या को लेकर 13 अप्रैल, 2016 को एक एफआईआर दर्ज की थी।