नई दिल्ली, : देश में कोरोना के कारण मौत पर मुआवजे के मामले में Supreme Court ने बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। उच्चतम न्यायालय ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अंडर सेक्रेटरी या इससे ऊपर के दर्जे के अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा है। ताकि कोविड-19 पीड़ितों के परीजनों तक मुआवजे की राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। नोडल अधिकारी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए) के साथ मिलकर पीड़ितों तक मुआवजा पहुंचाने का काम करेगा।
