यूपी सरकार ने पहले कांवड़ यात्रा की अनुमति दे दी थी. फिर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा था. कोर्ट ने खुद मामले में संज्ञान लेते हुए सरकार को नोटिस जारी किया था. साथ ही कोर्ट ने इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा था. दरअसल कोर्ट में सरकार की तरफ से दलील दी गई थी कि अगर कोई यात्रा करना चाहता है, तो उसे अनुमति लेनी होगी. सरकार ने इसके लिए शर्त रखी थी कि यात्रा पर जाने वाले लोगों को नेगेटिव RTPCR का टेस्ट दिखाना होगा. साथ ही बताने का प्रावधान रखा था कि उन्हें वैक्सीन की दोनों डोज़ लगी है या नहीं.
