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सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज की


  • नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा के निर्माण कार्य को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने महामारी के बीच सेंट्रल विस्टा के निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया था। इस आदेश खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले में दख़ल देने से इन्कार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि कोरोना का हवाला देकर एक ही प्रोजेक्ट रोकने की मांग क्यों की? क्या उसने अन्य प्रोजेक्ट के बारे मे कोई रिसर्च की? सिर्फ एक प्रोजेक्ट को क्यों चुना?

जस्टिस एएम खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी और अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि वह हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है, क्योंकि जनहित याचिकाकर्ताओं ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को चुना और राष्ट्रीय राजधानी में लॉकडाउन मेंं अन्य सार्वजनिक परियोजनाओं को लेकर बुनियादी शोध भी नहीं किया।