लखनऊ, । देश की सुरक्षा की जानकारी आइएसआइ को मुहैया कराने के मामले में निरुद्ध सेना के पूर्व जवान सौरभ शर्मा की अर्जी एनआइए/एटीएस की विशेष अदालत ने खारिज कर दी है। सौरभ ने इस अर्जी में अपने मुकदमे का विचारण कोर्ट मार्शल के जरिए भारतीय सेना से कराने की मांग की थी। विशेष जज मो. गजाली ने अभियुक्त सौरभ शर्मा की इस अर्जी व उसकी अर्जी पर एनआइए द्वारा दर्ज कराई गई आपत्ति का जिक्र करते हुए अपना विस्तृत आदेश पारित किया है। कहा है कि सौरभ शर्मा का यह कथित अपराध उसकी सेवानिवृति/निष्कासन के बाद भी निरतंर जारी रहा था।
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