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नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स (Social Media) पर धार्मिक रूप से भड़काऊ पोस्ट पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई एक हफ्ते के लिए टाल दी गई है. मिली जानकारी के अनुसार सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि क्या नया IT रूल इसके लिए पर्याप्त नहीं हैं? बताया गया कि कोविड के पहले चरण में तबलीगी जमात मामले को लेकर सोशल मीडिया पर हैशटैग कैंपेन को लेकर याचिका दायर की गई है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि नया आईटी रूल आया है. क्या आपने उसे देखा है आप पहले सरकार के पास अपनी बात कहिए. अब इस मामले पर अगले हफ्ते सुनवाई होगी.
नए नियम 25 मई से अस्तित्व में आए हैं. इनके तहत सोशल मीडिया कंपनियों के लिए प्रयोगकर्ताओं की शिकायतों के निपटान के लिए शिकायत समाधान प्रणाली स्थापित करना अनिवार्य है. ऐसी सभी सोशल मीडिया कंपनियां जिनके प्रयोगकर्ताओं की संख्या 50 लाख से अधिक है, के लिए शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करना अनिवार्य है. इसके अलावा इन कंपनियों को मुख्य अनुपालन अधिकारी और नोडल संपर्क व्यक्ति की भी नियुक्ति करनी होगी. कुछ मीडिया कंपनियों ने नए आईटी नियमों को चुनौती दी है और यह मामला अभी अदालत में लंबित है.