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हवाई और रेल टिकट रद करने पर लगेगा GST, पानी और बिजली जैसी सेवाओं के भुगतान में देर की तो लेट फीस पर भी देना होगा जीएसटी


 नई दिल्ली। चेक बाउंस पर लगने वाले जुर्माने पर जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन होटल व टूर आपरेटर्स से कराई गई बुकिंग और हवाई टिकट को रद करने पर शुल्क का भुगतान करना होगा। बुकिंग के दौरान जीएसटी की जो दर मान्य होगी, उसी दर से रद शुल्क पर जीएसटी लगेगा। पानी, बिजली जैसी सेवाओं के भुगतान में देर करने पर लगने वाले शुल्क पर भी जीएसटी देना होगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) ने कई ऐसे मामलों में स्पष्टीकरण जारी किया है, जिसे लेकर लोगों के मन में आशंकाएं थीं या जिन्हें लेकर विवाद खड़ा हो रहा था।

सीबीआइसी ने स्पष्ट किया है कि आइसक्रीम पार्लर पर छह अक्टूबर, 2021 से 18 प्रतिशत जीएसटी मान्य है। सीबीआइसी ने कहा है कि जिन पार्लर ने पांच प्रतिशत की दर से आइसक्रीम पर जीएसटी लिया है और उन्होंने इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया है, उनसे ना तो किसी तरह की वसूली की जाएगी और ना ही उनके पुराने मामले को लेकर कोई जुर्माना लगाया जाएगा।

आइसक्रीम पार्लर में जीएसटी को लेकर काफी असमंजस वाली स्थिति थी क्योंकि रेस्तरां में खाने पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगता है। लेकिन आइसक्रीम पार्लर को रेस्तरां इसलिए नहीं माना गया है, क्योंकि यहां किसी प्रकार का खाद्य पदार्थ पकाया या तैयार नहीं किया जाता है।

आइसक्रीम पार्लर की जीएसटी दर को लेकर काफी विवाद पैदा हो गया था और कई पार्लर को विभाग की तरफ से नोटिस भी जारी किए गए थे। वहीं, किसी प्रकार के सरकारी नियम जैसे कि ट्रैफिक नियम के उल्लंघन पर वसूली जाने वाली रकम पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा।

अस्पताल के बिस्तर या आईसीयू पर कोई जीएसटी नहीं

वहीं, पिछले दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद ने गरीबों द्वारा उपभोग की जाने वाली आवश्यक वस्तुओं पर कोई नया शुल्क नहीं लगाया है, हालांकि इस तरह के उत्पादों पर पूर्व में लगभग सभी राज्यों द्वारा किसी न किसी रूप में कर लगाया जाता था। सीतारमण ने यह भी स्पष्ट किया कि श्मशान घाटों पर कोई जीएसटी नहीं है, लेकिन कर केवल नए श्मशान के निर्माण पर है। साथ ही, अस्पताल के बिस्तर या आईसीयू पर कोई जीएसटी नहीं है, बल्कि अस्पताल में केवल 5,000 रुपये प्रति दिन का किराया है।