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हाईकोर्ट ने मास्‍क को बताया ‘सुरक्षा कवच’, जज साहब बोले- कार में अकेले भी हैं तो मास्क जरूरी है


देश में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर जहां हर राज्य सरकार और कोर्ट चिंतित है। तो वहीं बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक याचिका पर बड़ा फरमान जारी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मास्क आप लोगों को लिए सुरक्षा कवच है। इससे जरूर पहनें।

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि कार में अकेले भी हैं तो मास्क जरूरी है। मास्क आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की बेंच ने निजी वाहनों में अकेले ड्राइविंग कर रहे लोगों को भी मास्क पहनने के लिए कहा है। फिलहाल, नहीं पहनने वाले व्यक्तियों पर दिल्ली सरकार द्वारा जुर्माना लगाने की चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि मास्क एक ‘सुरक्षा कवच’ की तरह है, जो इसे पहनने वाले और इसके आसपास के दोनों लोगों की रक्षा करता है। महामारी की चुनौती बहुत बड़ी थी और यह टीका सभी के लिए लगाना जरूरी है। फैसला 17 फरवरी को आरक्षित किया गया था। सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इस दिशा में कोई निर्देश जारी नहीं किया था कि लोगों को अकेले होने पर कार में मास्क पहनने के लिए कहा जाए। आगे कहा कि ये एक राज्य का विषय नहीं था और दिल्ली सरकार को इस प्रश्न पर निर्णय लेना था।

वहीं दिल्ली सरकार ने कोर्ट से कहा था कि आधिकारिक या व्यक्तिगत वाहन चलाते समय मास्क पहनना अनिवार्य किया गया था। पिछले साल अप्रैल में एक आदेश जारी करते हुए कहा था कि गाड़ी चलाते समय मुंह पर मास्क लगाएं। नहीं तो चालान काटा जाएगा। लेकिन बाद में सरकार ने कहा कि अकेले ड्राइविंग करने वाले व्यक्ति को कार में मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है। मामले से जुड़े एक वकील ने भी कोर्ट को जानकारी देते हुए कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने खुद कहा था कि अकेले कार में बैठे किसी भी व्यक्ति को मास्क पहनने की जरूरत नहीं है।