चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने रेलवे की जमीन पर बसे फरीदाबाद के कृष्णा नगर के लोगों को बड़ी राहत दी है। इन लोगों को फिलहाल वहां से नहीं उजाड़ा जाएगा। हाई कोर्ट ने इन लोगों को हटाने के उत्तर रेलवे के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने फिलहाल 17 अगस्त तक आदेश पर राेक लगाई है।
हाई कोर्ट ने उत्तर रेलवे के जमीन खाली करने के आदेश पर 17 अगस्त तक लगाई रोक
बता दें के सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के जो आदेश दिए थे। उसके तहत उत्तर रेलवे के तुगलकाबाद के इस्टेट आफिसर ने फरीदाबाद के कृष्णा नगर के निवासियों को नोटिस जारी कर रेलवे की जमीन खाली करने का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ कृष्णा नगर ग्राम विकास समिति ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की।
हाई कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर विस्तृत जवाब दायर करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ कोर्ट ने जगह खाली करने के आदेश पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने हरियाणा सरकार से भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत उन लोगों को उचित मुआवजा देने व पुनर्वास पर जवाब दायर करने को कहा है। कृष्णा नगर के लोगों को 17 अगस्त तक कोर्ट ने राहत दे दी है।