शिमला, । Himachal Pradesh Election 2022, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान चार दिन ड्राई डे रहेगा। यानी चुनाव के दिन सहित दो दिन पहले भी ड्राई डे रहेगा। इसके अलावा आठ दिसंबर को चुनाव परिणाम के दिन भी शराब की बिक्री पर रोक रहेगी। 10 नवंबर को पांच बजे से 12 नवंबर को मतदान के दिन पांच बजे तक शराब की दुकानें बंद रखी जाएंगी। विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत एक्साइज विभाग व चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है। राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त युनूस ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान 48 घंटे तक शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान कोई भी शराब की दुकान खुली नहीं रहेगी।
7200 पेटी शराब पकड़ी
विधानसभा चुनाव के बीच खूब शराब बांटी जा रही है। आबकारी विभाग की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर 7200 पेटी शराब पकड़ी है। 2800 पेटी हमीरपुर, 1800 नूरपुर और 2600 पेटी कुल्लू में पकड़ी गई है। यह शराब की खेप अवैध रूप से ले जाई जा रही थी। आशंका जताई जा रही है कि इस खेप को चुनाव के दौरान लोगों को बांटा जाना था।
3.6 करोड़ रुपये के मूल्य का सोना जब्त
विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता के तहत पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 8.11 लाख रुपये की नकदी, जबकि 1,66,535 रुपये मूल्य की 1095.800 लीटर शराब जब्त की गई। आयकर विभाग द्वारा की गई नाकाबंदी के दौरान लगभग दो करोड़ 51 लाख रुपये की नकदी तथा तीन करोड़ छह लाख रुपये मूल्य का सोना/आभूषण जब्त किया है। राज्य कर एवं आबकारी विभाग द्वारा एक करोड़ 23 लाख मूल्य की 74298.234 लीटर शराब भी जब्त की गई। अब तक विभिन्न विभागों द्वारा कुल 28 करोड़ 19 लाख रुपये मूल्य की शराब, नकदी, नशीले पदार्थ आदि जब्त तथा जुर्माना लगाया गया है।