नयी दिल्ली (आससे)। सुप्रीम कोर्ट ट्रैक्टर रैली पर रोक की केंद्र सरकार की गुहार पर सोमवार को सुनवाई करेगा। केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा गया है कि खुफिया एजेंसी की सूचना है कि 26 जनवरी के मौके पर कुछ संगठन ट्रैक्टर रैली करने की योजना बना रहे हैं ऐसे में उन्हें राजधानी इलाके में घुसने से रोकने के लिए आदेश पारित किया जाये। गौरतलब है कि कृषि बिल के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन चल रहा है और दिल्ली के कई बॉर्डर पर किसान संगठन जमे हुए हैं इसी बीच कुछ संगठनों ने घोषणा की हुई है कि वह 26 जनवरी मौके पर ट्रैक्टर रैली करेंगे। केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में कहा गया है कि 26 जनवरी के मौके पर ट्रैक्टर रैली का जो किसान संगठनों द्वारा किया गया है उसे रोका जाना चाहिए। ये रैली 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस समारोह को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। ऐसे में गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में किसी भी तरह की ट्रैक्टर व ट्रॉली की रैली पर रोक लगाई जाए। केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया है कि सुरक्षा एजेंसी के जरिये जानकारी मिली है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर व ट्रॉली से रैली निकालने वाले है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय महत्ता के इस समारोह को प्रभावित करना है। अगर ऐसा किया गया तो कानून व्यवस्था की भारी समस्या खड़ी हो जाएग। देश को अजीबोगरीब स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। पब्लिक डोमेन में कई संगठनों द्वारा इस तरह की रैली की बात कही जा रही है और फोटो लगाए जा रहे हैं। प्रदर्शन का अधिकार है लेकिन वह संपूर्ण नहीं है बल्कि उस पर वाजिब रोक है। देश की प्रतिष्ठा को प्रदर्शन के नाम पर धूमिल नहीं किया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रस्तावित इस ट्रैक्टर रैली पर रोक के लिए आदेश पारित किया जाए। ट्रैक्टर और ट्रॉली रैली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रवेश पर रोक के लिए आदेश पारित किया जाए। इस तरह की ट्रैक्टर रैली को गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजन पर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में प्रतिवादी किसान संगठनों को पिछली सुनवाई के दौरान नोटिस जारी कर चुका है और सुनवाई सोमवार को होनी है।