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10 दिन प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्त में मुख्तार ,मनी लांड्रिंग केस में विधायक बेटे अब्बास, साले आतिफ के बाद अब माफिया से होगी पूछताछ


माफिया मुख्तार अंसारी को बुधवार को तगड़ा झटका लगा। प्रयागराज कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय  को उसे 10 दिन की रिमांड पर सौंप दिया। हालांकि,प्रवर्तन निदेशालय ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश किया था।प्रवर्तन निदेशालय अब मुख्तार अंसारी से कई मुद्दों पर फिर से पूछताछ करेगी। इसके लिए प्रवर्तन निदेशालय ने अंसारी के खिलाफ बी वारंट जारी कराया था। बी वारंट को प्रवर्तन निदेशालय ने बांदा जेल में तामील भी करा दिया था। प्रयागराज में प्रवर्तन निदेशालय से जुड़े मामलों की सुनवाई जिला जज करते हैं।मुख्तार अंसारी लंबे समय से जेल में ही बंद है। बुधवार को उसे बांदा जेल से प्रयागराज लाया गया था। मुख्तार से पहले उसके विधायक बेटे अब्बास अंसारी और साले आतिफ रजा उर्फ शरजिल को भी रिमांड पर लिया गया था। वे दोनों भी अभी जेल में ही बंद हैं। माना जा रहा है कि मुख्तार अंसारी से पूछताछ के बाद उनके बयान और बेटे अब्बास अंसारी, आतिफ रजा के बयानों को क्रॉस चेक करेगी।मुख्तार अंसारी को 23 दिसंबर की दोपहर दो बजे तक के लिए प्रवर्तन निदेशालय को सौंपा गया है। इस दौरान प्रवर्तन निदेशालय अघोषित संपत्तियों के बारे में मुख्तार से पूछताछ करेगी। कस्टडी के दौरान गार्ड की भी नियुक्ति की गई है। मुख्तार के साथ इस दौरान दो वकील भी रह सकते हैं। रिमांड का विरोध करते हुए मुख्तार के वकीलों ने कहा कि वह पहले से बांदा जेल में बंद हैं। उनसे आराम से वहां पूछताछ की जा सकती है। इस मामले में कोई रिकवरी भी नहीं होनी है।शासकीय अधिवक्ता लल्लन सिंह ने बताया कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालयजांच कर रही है। कई मुद्दों पर पूछताछ होनी है। इसीलिए धारा 267 के तहत वारंट B के आवेदन पर प्रयागराज जिला अदालत के जिला जज द्वारा आज मुख्तार अंसारी को तलब किया गया था। इसके बाद 167 CRPC के तहत वारंट बनाया गया और प्रवर्तन निदेशालय ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी। प्रवर्तन निदेशालय के रिमांड आवेदन को मंजूर करते हुए जिला जज संतोष राय ने 10 दिन की रिमांड मंजूर कर ली है। 23 दिसंबर को दोपहर 2 बजे फिर मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश करना होगा। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के सामने कुछ शर्तों को भी रखा है। पहली शर्त है कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ थर्ड डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाएगा। स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। कोर्ट में पेश करने से पहले मेडिकल कराना होगा। अपने ‌‌‌वकील से रोज आधे घंटे के लिए मिलने दिया जाएगा।प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले साल भी मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में मुख्तार अंसारी से पूछताछ की थी। इस बार प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून की आपराधिक धाराओं के तहत मुख्तार को गिरफ्तार किया है। मुख्तार को एजेंसी ने पेशी वारंट के आधार पर प्रयागराज की एक कोर्ट में पेश किया था।