सुप्रीम कोर्ट ने जून में राज्य चुनाव आयोग को 15 सितंबर तक स्थानीय चुनावों की घोषणा करने का निर्देश दिया था। इसमें अनुसूची का प्रकाशन अधिसूचना शामिल है।
आयोग ने कोविड -19 महामारी का हवाला देते हुए शीर्ष अदालत से चुनाव स्थगित करने का अनुरोध किया था, लेकिन अदालत ने सितंबर तक चुनाव कराने का निर्देश दिया।
राज्य के नौ नए जिलों में मौजूदा जिलों को मिलाकर स्थानीय निकायों में चुनाव होने थे। कांचीपुरम, चेंगलपेट्टू, तिरुपथुर, रानीपेट, वेल्लोर, विल्लुपुरम, कल्लाकुरुची, तिरुनेलवेली तेनकासी जिलों के स्थानीय निकायों में चुनाव होंगे। चुनाव आयोग के सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि आयोग जिला प्रशासन के साथ चुनाव के संचालन पर प्रारंभिक चर्चा कर रहा है।