भोपाल, । मध्य प्रदेश के गृहमंत्री और दतिया से भाजपा विधायक डॉ. नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ पेड न्यूज वाले मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। इससे पहले 2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई थी और अगली तारीख 12 अप्रैल यानी आज की तारीख अंतिम सुनवाई के लिए तय की गई थी। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले में फैसला सुना सकता है।
गौरतलब है कि गृहमंत्री डा. नरोत्तम के खिलाफ पेड न्यूज के इस मामले में केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने 23 जून 2017 को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10A के तहत 3 साल के लिए नरोत्तम मिश्रा को अयोग्य ठहराया था। इस फैसले के खिलाफ नरोत्तम ने मप्र हाईकोर्ट में अपील की थी।
इसके बाद शिकायतकर्ता राजेन्द्र भारती ने मप्र में राजनीतिक दबाव को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को उठाया था। जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने केस को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित करा दिया था।
मामला 2008 के विधानसभा चुनावों से है संबंधित
बता दें कि दतिया विधानसभा सीट पर नरोत्तम के प्रबल प्रतिद्वंद्वी और कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती ने शिकायत दर्ज कराई थी। मामला 2008 के विधानसभा चुनावों से संबंधित है। उन्होंने नरोत्तम पर पेड न्यूज प्रकाशित करवाने का आरोप लगाया था। उनकी इस शिकायत को सही मानते हुए वर्ष 2017 में चुनाव आयोग ने आदेश जारी कर कहा था कि मिश्रा तीन साल चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।
हालांकि, मिश्रा ने इसे मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी। मामला राजनीतिक था और दबाव बन सकता था, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने मामला दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया था। वहां से फैसला नरोत्तम मिश्रा के पक्ष में नहीं आया। तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की।