पटना

31 तक खर्च नहीं हाने वाली राशि 25 तक करें खजाने में जमा


25 के बाद कोई विपत्र स्वीकार नहीं : सिद्धार्थ

(आज समाचार सेवा)

पटना। वित्तीय वर्ष के अंतिम दिनों में खजाने से राशि निकालने की प्रवृति पर नियंत्रण के लिए सरकार ने सख्त निर्देश जारी किया है। निर्देश में कहा गया है कि ३१ मार्च तक जो पैसा खर्च नहीं होने वाला है उसे २५ मार्च तक खजाने में जमा कर दें। राशि निकासी करने को लेकर भी शिड्यूल जारी किया गया है। कहा गया है कि २५ मार्च के बाद कोई विपत्र ट्रेजरी स्वीकार नहीं करेगा।

वित्त विभाग के प्रधान सचिव ने सभी विभागीय प्रमुखों, सभी प्रमंडलीय आयुक्तों, सभी जिलाधिकारी, सभी कोषागार पदाधिकारी एवं सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को पत्र लिख कर कहा है कि ऐसा देखा जाता है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में पूर्व के दावों से संबंधित बकाया विपत्र, आकस्मिक विपत्र एवं स्कीम से संबंधित विपत्र ट्रेजरी में प्रस्तुत किये जाते हैं। इस कारण वित्तीय वर्ष के अंतिम माहों यथा फरवरी एवं मार्च में ट्रेजरी में विपत्रों के सम्यक जांच एवं उसे पारित करने में कठिनाईयां होती है।

जनवरी २०२१ तक के विपत्र २८ फरवरी तक, फरवरी २०२१ तक का सभी विपत्र १५ मार्च तक, द्वितीय अनुपूरक से प्राप्त राशि संबंधित विपत्र २० मार्च तक विभिन्न आकस्मिक व्यय मदों से संबंधित माह मार्च का विपत्र २० मार्च तक जमा किये जा सकते हैं। पत्र में कहा गया है कि २१ से २५ मार्च के बीच केवल स्थापना एवं प्रतिवद्ध व्यय मद में वेतन, पेंशन, सहायक अनुदान, वेतन एवं संविदा कर्मियों को मानदेय भुगतान से संबंधित विपत्र ही ट्रेजरी में स्वीकार किया जा सकेगा। २५ मार्च के बाद कोई विपत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।