अहमदाबाद, । गुजरात हाई कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) को एक किसान की सिर्फ 31 पैसे की बकाया राशि पर भूमि बिक्री मामले में बकाया प्रमाण पत्र जारी नहीं करने पर फटकार लगाई है। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि यह उत्पीड़न के अलावा कुछ नहीं। बुधवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए गुजरात हाई कोर्ट न्यायमूर्ति भार्गव करिया ने देश के सबसे बड़े ऋणदाता बैंक एसबीआइ द्वारा नो ड्यूज सर्टिफिकेट को रोके जाने पर नाराजगी व्यक्त की है। हाई कोर्ट ने न्यायाधीश ने कहा कि यह उत्पीड़न के अलावा कुछ नहीं है। वहीं, राष्ट्रीयकृत बैंक एसबीआइ का कहना है कि सिर्फ 31 पैसे के लिए बकाया प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा।
Related Articles
अब नहीं रुलाएगा महंगा प्याज, सरकार ने इसकी कीमतों को काबू में रखने के लिए लिया यह बड़ा फैसला
Post Views: 537 नई दिल्ली। जमाखोरों को काबू में रखने और प्याज की कीमतों को स्थिर बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने प्याज के उत्पादन वाले सीजन में मजबूत बफर स्टाक बनाने का फैसला किया है। इसके लिए सहकारी संस्था नैफेड को ढाई लाख टन प्याज की खरीद करने का लक्ष्य दिया गया है। […]
ज्ञानवापी में शिवलिंग के पूजा की सुनवाई टली, अखिलेश-ओवैसी मामले में आदेश संभव
Post Views: 470 वाराणसी :वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने, पूरा ज्ञानवापी का परिसर हिंदुओं को सौंपने और वहां मिले आदि विश्वेश्वर महादेव के कथित शिवलिंग की पूजा-अर्चना की मांग पर सुनवाई टल गई है। हालांकि, इस मामले में दाखिल प्रार्थना पत्र पर मंगलवार को सिविल जज फास्ट ट्रैक […]
बांग्लादेश दौरे पर राष्ट्रपति कोविन्द: काली मंदिर का आज करेंगे उद्घाटन
Post Views: 844 ढाका, । राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द शुक्रवार को ढाका के पुनर्निर्मित श्री रमना काली मंदिर का उद्घाटन करेंगे। 50 वर्ष पहले 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना ने इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। इसी युद्ध में हुई पाकिस्तान की शर्मनाक पराजय के बाद बांग्लादेश बना था। भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन […]