अहमदाबाद, । गुजरात हाई कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) को एक किसान की सिर्फ 31 पैसे की बकाया राशि पर भूमि बिक्री मामले में बकाया प्रमाण पत्र जारी नहीं करने पर फटकार लगाई है। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि यह उत्पीड़न के अलावा कुछ नहीं। बुधवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए गुजरात हाई कोर्ट न्यायमूर्ति भार्गव करिया ने देश के सबसे बड़े ऋणदाता बैंक एसबीआइ द्वारा नो ड्यूज सर्टिफिकेट को रोके जाने पर नाराजगी व्यक्त की है। हाई कोर्ट ने न्यायाधीश ने कहा कि यह उत्पीड़न के अलावा कुछ नहीं है। वहीं, राष्ट्रीयकृत बैंक एसबीआइ का कहना है कि सिर्फ 31 पैसे के लिए बकाया प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा।
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