नई दिल्ली, । दिल्ली वक्फ बोर्ड (Delhi Waqf Board) में कर्मचारियों की नियुक्तियों को लेकर अनियमितता के मामले में आरोपित आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान (Amanatullah Khan) को राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज यानी बुधवार को बड़ी राहत दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को जमानत दे दी।
विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने अमानतुल्लाह खान को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा करने के आदेश दिया है।
इससे पहले सोमवार 26 सितंबर को मामले में सुनवाई के दौरान दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था। बता दें कि पांच दिन की कस्टडी खत्म होने के बाद एसीबी ने उन्हें सोमवार को अदालत में पेश किया था।
यह है पूरा मामला
आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान (Amanatullah Khan) पर दिल्ली वक्फ बोर्ड (Delhi Waqf Board) में अवैध तरीके से 32 कर्मचारियों की नियुक्ति करने और वेतन में धांधली करने का आरोप है। मामले में पूछताछ के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने खान को 16 सितंबर को अरेस्ट किया गया था। इसके बाद 17 सितंबर को छापेमारी में मिले सबूतों के आधार पर एसीबी ने पूछताछ के लिए अमानतुल्लाह खान चार दिन की रिमांड पर लिया था।