कोच्चि, पीएफआइ पर केंद्र सरकार द्वारा 5 साल का बैन लगाए जाने के बाद अब संगठन को एक और झटका लगा है। केरल उच्च न्यायालय ने आज पापुलर फ्रंट आफ इंडिया (पीएफआइ) को केरल बंद के दौरान हुए नुकसान को लेकर 5 करोड़ से अधिक का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। पीएफआइ ने अपने नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में 23 सितंबर को केरल बंद बुलाया था जिसमें कई जगह तोड़फोड़ की गई थी।
5.20 करोड़ देने होंगे
कोर्ट ने कहा कि इस बंद के दौरान हुए नुकसान के मुआवजे के रूप में पीएफआइ को 5.20 करोड़ की राशि जमा करने होंगे। जस्टिस ए.के. जयशंकरन नांबियार और सी.पी.मोहम्मद नियास ने पीएफआई के खिलाफ स्वत: संज्ञान लिया और राज्य की सभी निचली अदालतों को बिना मुआवजे के जमानत नहीं देने का निर्देश दिया।