ठाणे, । महाराष्ट्र के भिवंडी शहर की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले (Rahul Gandhi Defamation Case) की सुनवाई चार फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी है। न्यायिक मजिस्ट्रेट एल सी वाडिकर ने दोनों पक्ष को सुनने के बाद मामला आगे स्थगित करने का फैसला किया। बता दें कि एक रैली में भाषण के दौरान राहुल ने आरएसएस के खिलाफ बयान दिया था।
राहुल ने RSS को महात्मा गांधी की हत्या का बताया था जिम्मेवार
राहुल गांधी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक स्थानीय कार्यकर्ता और मामले के शिकायतकर्ता राजेश कुंटे के वकीलों को सुनने के बाद मजिस्ट्रेट ने मामले को 4 फरवरी को सुनवाई के लिए रखा। कुंटे ने 2014 में ठाणे के भिवंडी कस्बे में गांधी के भाषण को देखने के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस दौरान आरोप लगाया था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे आरएसएस का हाथ है।
Rahul Gandhi को व्यक्तिगत पेशी से छूट
राहुल गांधी के वकील नारायण अय्यर ने सोमवार को बताया कि शनिवार को व्यक्तिगत पेशी से छूट के कांग्रेस नेता के आवेदन को अदालत ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने यह भी कहा कि गांधी द्वारा मांगी गई सुनवाई के लिए उपस्थिति से स्थायी छूट के मामले पर 4 फरवरी को बहस होगी। 2018 में, अदालत ने मामले में गांधी के खिलाफ आरोप तय किए थे, लेकिन राहुल ने दोषी नहीं होने की बात कहते हुए याचिका डाली है।