नई दिल्ली, । चर्चित कंझावला हिट एंड ड्रैग केस में दिल्ली की एक अदालत ने आज गुरुवार को अहम फैसला देते हुए चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। बताते चलें कि साल शुरुआती दिन ही आरोपितों ने अंजली को कार से टक्कर मारने के बाद कई किलोमीटर घसीटा था। इस हादसे में अंजली की दर्दनाक मौत हो गई थी।
13 KM तक कार से घसीटा
31 दिसंबर 2022 की रात को सुल्तानपुरी इलाके में एक महिला को कथित तौर पर एक कार ने टक्कर मार दी और 13 किलोमीटर तक घसीटा था। कार में सवार लोगों को पता था कि कार के नीचे अंजलि फंसी हुई है। करीब 600 मीटर दूर जाकर आरोपितों ने कार रोकी थी।
800 पेज का दायर हुआ था आरोपपत्र
अंजलि की मौत करीब 500 मीटर तक घसीटे जाने पर ही हो गई थी। रोहिणी कोर्ट में दायर किए गए 800 पेज के आरोपपत्र में सामने आई थी। आरोपपत्र में सहेली निधि, कॉल करने वाले व अन्य लोगों के के बयान का भी जिक्र हैं। कुल 120 लोगों को गवाह बनाया गया है।
ताजा जानकारी के मुताबिक, दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने आरोपी मनोज मित्तल, अमित खन्ना, कृष्ण और मिथुन पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य नष्ट करना), 212 (अपराधी को शरण देना), 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप लगाए हैं।
वहीं, न्यायालय द्वारा अन्य अभियुक्त दीपक, आशुतोष और अंकुश पर 201, 212, 182, 34 आईपीसी का आरोप लगाया गया। इन तीनों को आईपीसी की धारा 120बी से मुक्त कर दिया गया है। अमित पर लापरवाही से गाड़ी चलाने की धारा लगाई गई है। अब अदालत मामले में 14 अगस्त को अगली सुनवाई करेगी।