पटना

पटना: एसटीईटी परीक्षा से वंचित छात्रों को राहत


पटना (विधि सं)। पटना हाई कोर्ट ने विगत वर्ष 28 जनवरी को हुई एसटीईटी परीक्षा में कदाचार व कुव्यवस्था को लेकर हंगामा करने वाले छात्रों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने और परीक्षा से वंचित हुए 106 छात्रों को एक बड़ी राहत दी। कोर्ट ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सभी 106 छात्रों की परीक्षा तीन माह में आयोजित करने का आदेश दिया है।

न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार की एकलपीठ ने 11 छात्रों के तरफ से दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश को पारित किया। आवेदकों के तरफ से अधिवक्ता कृष्ण चंद्र ने कोर्ट को बताया कि एसटीईटी परीक्षा में सिलेबस से बाहर के प्रश्न पूछे जाने व परीक्षा में कदाचार और कुव्यवस्था को लेकर गया स्थित जिला स्कूल केंद्र के छात्रों ने हंगामा किया था।

बाद में परीक्षा समिति ने परीक्षा को रद्द कर दिया था और फिर से परीक्षा लेने का आदेश दिया। इसी बीच 106 छात्रों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें परीक्षा से निष्कासित कर दिया गया और भविष्य में एसटीईटी परीक्षा में शामिल नहीं करने का निर्णय लिया गया।