नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ‘शिवलिंग पर बिच्छू’ वाले बयान पर शशि थरूर को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। थरूर के खिलाफ निचली अदालत में अवमानना की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है।
दिल्ली सरकार और BJP नेता को नोटिस
जस्टिस हृषिकेश रॉय और आर महादेवन की पीठ ने मामले में दिल्ली सरकार और शिकायतकर्ता भाजपा नेता राजीव बब्बर को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने चार सप्ताह में नोटिस का जवाब मांगा है। थरूर ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसमें 29 अगस्त को उनके खिलाफ मानहानि की कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था।