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‘ढोल-ताशा करने दें… यह पुणे का दिल है’, NGT के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक


नई दिल्ली। गणपति विसर्जन और उत्सव के दौरान अब ढोल-ताशा समूह में 30 से अधिक लोग शामिल हो सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के आदेश पर रोक लगा दी थी। एनजीटी ने अपने आदेश में पुणे में मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम और गणपति उत्सव में शामिल ‘ढोल-ताशा’ समूहों में लोगों की संख्या 30 तक सीमित कर दी थी।