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केजरीवाल को ऐसे नहीं मिली जमानत, अभिषेक मनु सिंघवी की दमदार दलीलों ने खोला तिहाड़ का दरवाजा


नई दिल्ली। । शराब घोटाले मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को जेल से जमानत मिल गई है। जस्टिस सूर्यकांत और उज्जल भुइयां की पीठ ने जमानत का फैसला सुनाया है। जस्टिस सूर्यकांत ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही बताया। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को लंबे समय तक जेल में बंद रखना न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ है।

सर्वोच्च न्यायालय में सीएम केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी केस लड़ रहे थे। सीएम केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में रिहाई दिलाने के लिए अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट के सामने महत्वपूर्ण दलीलें दी।