नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की स्थायी समिति की 18वीं और अंतिम सीट के लिए पिछले हफ्ते हुए चुनाव पर सवाल खड़ा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से कहा कि अगर वह एमसीडी एक्ट के तहत कार्यकारी शक्तियों का इसी तरह इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो इससे लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की स्थायी समिति की 18वीं और अंतिम सीट के लिए पिछले हफ्ते हुए चुनाव पर सवाल खड़ा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से कहा कि अगर वह इसी तरह हस्तक्षेप करते रहे तो इससे लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। दरअसल एलजी ने स्थायी समिति की 18वीं सीट का चुनाव तुरंत कराने का आदेश दिया था।
न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कानून के स्पष्ट उल्लंघन को लेकर उपराज्यपाल द्वारा चुनाव का आदेश देने के पीछे के आधार पर भी सवाल उठाया। पीठ ने कहा, “नामांकन का मुद्दा भी है…मेयर (सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की शेली ओबेरॉय) अध्यक्षता करने के लिए वहां मौजूद हैं। आपको (एलजी को) शक्ति कहां से मिलती है?”