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- कपड़ा, रेडिमेड, जूता-चप्प्ल, खेल सामग्री, टेलर, सैलून सोम, बुध एवं शुक्रवार को खुलेगा
- इलेक्ट्रिक गुड्स, फर्नीचर, आभूषण, कृषि यंत्र तथा अन्य सभी दुकानें मंगल, गुरु एवं शनिवार को खुलेगी
- किराना, डेयरी, मेडिकल, अस्पताल, क्लिनिक, ई-कॉमर्स, गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप, फल, सब्जी, अनाज मंडियां, गैरेज, निर्माण सामग्री की दुकान रोज खुलेंगी
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बिहारशरीफ (आससे)। लॉकडाउन भले ही ना लगा हो लेकिन बाजारों में भीड़-भाड़ कम करने, सड़कों पर लोग कम निकले इसके लिए नालंदा के जिला पदाधिकारी ने आदेश निर्गत किया है। आवश्यक सामग्री की दुकानें छोड़कर अन्य प्रकार की दुकानें अब सप्ताह में तीन दिन ही शाम 6 बजे तक खुल सकेगी। खास बात यह है कि रविवार को सिर्फ गृह विभाग द्वारा निर्धारित दुकान हीं खुल पायेगा।
जिला पदाधिकारी योगेंद्र सिंह ने इस संबंध में आदेश निर्गत किया है जिसमें कोविड संक्रमण को देखते हुए जिलावार समीक्षा के उपरांत दुकान, प्रतिष्ठान आदि खोलने के लिए दिशानिर्देश जारी किया है। साथ हीं हमलोगों को यह भी निर्देश देते हुए अपील की गयी है कि वे अपने निकटवर्ती दुकान से हीं खरीदारी करें। दुकान, प्रतिष्ठान, कार्यालय में कार्यरत कर्मी तथा आम जन सामाजिक दूरी बना कर रखेंगे और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। काउंटर पर कर्मियों तथा आगंतुकों के उपयोग हेतु सेनिटाइजर या साबुन निःशुल्क उपलब्ध होगा।
निर्देश के अनुसार किराना दुकान, डेयरी, मिल्क बूथ, दवा की दुकान, अस्पताल, निजी क्लिनिक, होम डिलीवरी सेवा (रेस्टोरेंट आदि से) ई-कॉमर्स सेवा, अनाज/फल/सब्जी मंडी, मीट एवं मछली की दुकानें, पशु चारा की दुकान, ऑटोमोबाइल वर्क्सशॉप, गैरेज, सर्विसिंग सेंटर, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, टायर एवं ट्यूब स्पेयर पार्ट्स, साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर एवं साइकिल मरम्मत की दुकान, मोची के साथ हीं निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान यथा सीमेंट, स्टील, बालू, स्टोन, गिट्टी, सिमेंट ब्लॉक, ईंट, प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर एवं सेनेटरी फिटिंग, लोहा, पेंट, शटरिंग सामग्री की दुकानें प्रत्येक दिन गृह विभाग द्वारा निर्धारित समयावधि में खोला जा सकेगा।
डीएम ने आदेश में यह स्पष्ट कहा है कि कपड़े की दुकान (रेडिमेड वस्त्र की दुकान सहित) बर्तन की दुकान, जूता-चप्पल की दुकान, स्पोर्टस, खेलकूद सामग्री की दुकान, ड्राई क्लीनर्स, टेलर्स, सैलून, पार्लर की दुकानें सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को गृह विभाग द्वारा निर्धारित समयावधि में खोला जायेगा।
जबकि इलेक्ट्रिकल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, फर्नीचर की दुकान, सोना-चांदी की दुकान, कृषि यंत्र से जुड़े प्रतिष्ठान तथ अन्य सभी दुकान जो किसी सूची में नहीं है प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार को गृह विभाग बिहार सरकार द्वारा निर्धारित समयावधि में खोले जायेंगे।
जिला पदाधिकारी ने बताया कि रविवार को सिर्फ किराना, डेयरी, दवा, अस्पताल, क्लिनिक, होम डिलिवरी, ई-कॉमर्स, सब्जी, फल, अनाज मंडी, मीट-मछली, पशु चारा, ऑटोमोबाइल, गैरेज, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, स्पेयर पार्ट्स, टायर-ट्यूब, निर्माण संबंधित सामग्री की ही दुकानें खुलेंगी।
निश्चित तौर पर जिला प्रशासन के इस आदेश के बाद बाजारों में भीड़-भाड़ कमेगी लेकिन लग्न के इस मौसम में वैसे लोगों को परेशानी होगी, जिनके घर में शादी विवाह है। लेकिन कोरोना से बचने के लिए लोगों को इस सख्ती का अनुपालन करना ही होगा। जिला पदाधिकारी ने बिहारशरीफ नगर निगम के नगर आयुक्त, राजगीर एवं हिलसा नगर परिषद् के कार्यपालक पदाधिकारी, सिलाव, इस्लामपुर नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि श्रेणीवार दुकानों को ससमय आवंटित दिवस को खोलने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करे।
इसके साथ ही सभी एसडीओ, सभी बीडीओ, सभी सीओ को यह आदेश दिया गया है कि अपने क्षेत्र में इस आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराये और उल्लंघन की स्थिति में अपने स्तर से आवश्यकतानुसार कार्रवाई करे। पुलिस अधीक्षक नालंदा को आदेश का सख्ती से अनुपालन कराने हेतु सभी संबंधित पुलिस पदाधिकारी, थानाध्यक्ष को आवश्यक निर्देश देने को कहा गया है। यह आदेश 15 मई तक प्रभावी होगा।