दिव्यांग अभ्यर्थियों वाले नियोजन इकाइयों के लिए काउंसलिंग दो अगस्त से, सर्टिफिकेट के सत्यापन के बाद मिलेंगे नियुक्ति पत्र
(आज शिक्षा प्रतिनिधि)
पटना। राज्य में 94 हजार प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली के लिए पांच जुलाई से काउंसलिंग शुरू हो जायेगी। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी की स्वीकृति के बाद शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग का शिड्यूल जारी किया है। प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली के लिए शिक्षा विभाग ने नियोजन इकाइयों को दो कोटि में बांटा है।
पहली कोटि में वैसे नियोजन इकाई रखे गये हैं, जहां दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन नहीं पड़े हैं। ऐसे नियोजन इकाई 70 से 75 प्रतिशत हैं। ऐसे नियोजन इकाइयों में से नगर निकाय नियोजन इकाइयों में पांच जुलाई से, प्रखंड नियोजन इकाइयों में सात जुलाई से एवं पंचायत नियोजन इकाइयों में 12 जुलाई से काउंसलिंग होगी।
30 हजार सेकेंडरी-प्लसटू शिक्षकों की बहाली का शिड्यूल भी जल्द
पटना (आशिप्र)। राज्य में 30 हजार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग का शिड्यूल भी आने ही वाला है। उच्चपदस्थ सूत्रों के अनुसार शिक्षा विभाग ने शिड्यूल को अंतिम रूप दे दिया है। माना जा रहा है कि एक से दो दिन में शिड्यूल जारी हो जायेगा। उल्लेखनीय है कि पटना उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में छूटे हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 जुलाई तक है।
नगर निकाय नियोजन इकाइयों एवं प्रखंड नियोजन इकाइयों के लिए जिला मुख्यालय में एवं पंचायत नियोजन इकाइयों के लिए प्रखंड मुख्यालय में काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग में चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति से संबंधित मूल प्रमाण पत्र यथा मैट्रिक का अंकपत्र व प्रमाणपत्र, इंटर का अंकपत्र व प्रमाणपत्र, स्नातक का अंकपत्र व प्रमाणपत्र, शिक्षक प्रशिक्षण का अंकपत्र व प्रमाणपत्र, टीईटी उत्तीर्णता प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, आवासीय प्रमाणपत्र प्राप्त किया जायेगा।
प्रत्येक काउंसलिंग के अगले दिन नियोजन इकाई चयनित अभ्यर्थियों के सभी शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाणपत्र अपने जिले के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को उपलब्ध करायेंगे। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) द्वारा उन सभी प्रमाणपत्रों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करा उनका सत्यापन सक्षम प्राधिकार से करायेंगे। सत्यापन के उपरांत नियोजन इकाई द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिये जायेंगे।
नियोजन समितियों की अध्यक्षता करेंगे परामर्शी समिति के अध्यक्ष
पटना (आशिप्र)। राज्य में तकरीबन 94 हजार प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली में नियोजन समितियों की अध्यक्षता परामर्शी समिति के अध्यक्ष द्वारा की जायेगी। इससे पंचायतीराज संस्थाओं के भंग होने का असर प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली पर नहीं पड़ेगा। यह व्यवस्था त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं का आम निर्वाचन सम्पन्न हो जाने के पश्चात स्वत: समाप्त हो जायेगी। इससे संबंधित अधिसूचना शिक्षा विभाग ने बुधवार को जारी की है।
प्रारंभिक विद्यालय के लिए शिक्षक नियोजन हेतु वर्ष 2019-20 में प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में अपेक्षित काररवाई बिहार पंचायत शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2006 (समय-समय पर यथासंशोधित) के प्रावधानों के आलोक में संपादित की जा रही है। बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक काररवाई एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2020 के नियम-24 में यह प्रावधानित है कि तत्कालीन प्रवृत्त नियमावली के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी काररवाई इस नियमावली के अधीन किये गये हों।
अधिसूचना में कहा गया है कि यह प्रावधान प्रारंभिक विद्यालय के लिए वर्तमान में शिक्षक नियोजन हेतु की जा रही काररवाई के संदर्भ में भी प्रभावी माना जायेगा।
दूसरी ओर दूसरी कोटि में वैसे नियोजन इकाई रखे गये हैं, जहां दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन पड़े हैं। ऐसे नियोजन इकाई 25 से 30 प्रतिशत हैं। ऐसे नियोजन इकाइयों में औपबंधिक मेधा सूची की तैयारी एवं प्रकाशन दो जुलाई, मेधा सूची पर आपत्ति तीन से नौ जुलाई तक, आपत्तियों का निराकरण 12 जुलाई तक, मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन 15 जुलाई तक, जिला द्वारा मेधा सूची का अनुमोदन 24 जुलाई एवं नियोजन इकाई द्वारा मेधा सूची का सार्वजनीकरण 27 जुलाई को होगा।
नगर निकाय नियोजन इकाइयों में दो अगस्त से, प्रखंड नियोजन इकाइयों में चार अगस्त से एवं पंचायत नियोजन इकाइयों में नौ अगस्त से काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग में चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति से संबंधित मूल प्रमाण पत्र यथा मैट्रिक का अंकपत्र व प्रमाणपत्र, इंटर का अंकपत्र व प्रमाणपत्र, स्नातक का अंकपत्र व प्रमाणपत्र, शिक्षक प्रशिक्षण का अंकपत्र व प्रमाणपत्र, टीईटी उत्तीर्णता प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, आवासीय प्रमाणपत्र प्राप्त किया जायेगा।
प्रत्येक काउंसलिंग के अगले दिन नियोजन इकाई चयनित अभ्यर्थियों के सभी शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाणपत्र अपने जिले के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को उपलब्ध करायेंगे। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) द्वारा उन सभी प्रमाणपत्रों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करा उनका सत्यापन सक्षम प्राधिकार से करायेंगे। सत्यापन के उपरांत नियोजन इकाई द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिये जायेंगे।