- सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हाई कोर्ट का फैसला ‘कल्याणकारी’ है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इसमें किसी हस्तक्षेप की जरुरत नहीं है.
नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिव्यांगों को सिर्फ नौकरी पाने में ही नहीं, प्रमोशन में भी आरक्षण पाने का अधिकार है. जस्टिस संजय किशन कौल और आर सुभाष रेड्डी की बेंच ने यह कहते हुए एक मामले में केरल सरकार की अपील को खारिज कर दिया. राज्य सरकार हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी.
SC ने HC के फैसले को ‘सलाम करने लायक’ करार दिया
सुप्रीम कोर्ट ने शारीरिक रूप से अक्षम कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने के हाई कोर्ट के फैसले को ‘सलाम करने लायक’ करार दिया. कोर्ट ने राज्य सरकार को यह निर्देश दिया कि वह लीसम्मा जोसफ बनाम केरल सरकार मामले में दिए गए हाई कोर्ट के इस आदेश को 3 महीने में लागू करे.