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मंत्रालय ने नियम बदले, निर्माण में इस्‍तेमाल होने वाले उपकरणों को ट्रासंपोर्ट करने में होगी सुविधा


  • नई दिल्‍ली. सड़क परिवहन मंत्रालय (Ministry of Road Transport) ने नियमों में बदलाव कर निर्माण और खुदाई के लिए इस्‍तेमाल करने वाले उपकरणों को ट्रांसपोर्ट (Transport) करने में राहत प्रदान की है. इनको एक स्‍थान से दूसरे स्‍थान लाने जे जाने के लिए अधिकतम ऊंचाई बढ़ा दी गई है. जिससे रास्‍ते में कोई परेशानी नहीं हो और उपकरण समय पर पहुंच सकें.

सड़क, मेट्रो निर्माण या फिर ऑयल के लिए खुदाई करने के लिए भारी भारी उपकरणों का इस्‍तेमाल किया जाता है. इनमें से कई उपकरण डिसमेंटल किए जा सकते हैं, जिन्‍हें आसानी से एक स्‍थान से दूसरे स्‍थान पर पहुंचा कर मौके पर जाकर उन्‍हें असेंबल किया जा सकता है. लेकिन कई ऐसे उपकरण होते हैं, जिन्‍हें डिसमेंटल नहीं किया जा सकता है. इन उपकरणों की चलने की स्‍पीड बहुत ही कम होती है और फ्यूल का खर्च अधिक होता है, इसलिए इन्‍हें चलाकर ले जाने के बजाए ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रेलर का इस्‍तेमाल किया जाता है. अभी तक अधिकतम ऊंचाई कम होने से रास्‍ते में परेशानी होती थी और कई वाहनों का ओवरहाइट का चालाना भी कटता था, लेकिन अब मंत्रालय ने इनकी अधिक ऊंचाई 4.75 मीटर कर दी है.

इस तरह उपकरणों को ट्रांसपोर्ट करने में परेशानी नहीं होगी. इस संबंध में बस एंड कार ऑपरेटर्स कंफेडेरशन ऑफ इंडिया (सीएमवीआर) के चेयरमैन गुरुमीत सिंह तनेजा का कहना है कि यह मांग काफी समय से की जा रही थी, सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा नियम बदलने से सड़क, मेट्रो निर्माण और ऑयल के लिए खुदाई करने वालों को ट्रांसपोर्ट करने में राहत मिलेगी.