पटना

पटना: अमीन बहाली मामले में जांच का आदेश


पटना (विधि सं)। पटना हाई कोर्ट ने अमीन की बहाली प्रक्रिया में मेरिट लिस्ट बनाने में बरती गई अनियमितता की शिकायत पर सख्ती बरतते हुए केंद्रीय पुलिस चयन बोर्ड के अध्यक्ष को दिया जांच करने का आदेश। राज्य में विशेष सर्वे हेतु अमीनो की हो रही बहाली में हर एक दस्तावेज की जांच का आदेश पटना हाई कोर्ट ने केंद्रीय पुलिस चयन बोर्ड के अध्यक्ष व बिहार के पूर्व डीजीपी, के. एस. द्विवेदी को दिया है। न्यायमूर्ति डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने आशीष प्रकाश व अन्य की रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश को पारित किया।

इसके साथ ही राजस्व व भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव को भी निर्देश दिया है कि वे अमीन बहाली से जुड़े तमाम अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र, काउंसेलिंग रजिस्टर, मेरिट लिस्ट  समेत मांगे गए अन्य सभी जरूरी दस्तावेजों को चेयरमैन को उपलब्ध कराने में हरसंभव सहयोग करें। आम शिकायत यह है कि मेरिट लिस्ट बनाने में निचली मेधा अंक वाले नियुक्त हो जा रहे हैं।

हाई कोर्ट ने केंद्रीय पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष को आठ सप्ताह में जांच पूरी करके एक  सीलबंद लिफाफे में जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है। उक्त मामले की अगली सुनवाई आगामी 26 अगस्त को की जाएगी।